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*जिले के समस्त शासकीय कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक रूप से करें हेलमेट का उपयोग: कलेक्टर*

नर्मदापुरम/ म०प्र० मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक को आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनना आवश्यक है। बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है।उक्त संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले के समस्त शासकीय कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी इसका पालन अनिवार्य रूप से करें। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी शासकीय कार्यालयों में दोपहिया वाहनों से आने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी हेलमेट पहन कर ही प्रतिदिन यात्रा करें।

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