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*💫🌈अवैध रूप से धारदार चाकू रखने वाले आरोपी 2 वर्ष का सश्रम कारावास।*

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नर्मदापुरम। सुश्री मधुलिका मूले, माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी धनराज उर्फ धन्नू को धारा-25 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम् राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक-10.02.2024 को सेमरी हरचंद चौकी में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लवकुश कुशवाहा मंदिर के सामने धनराज उर्फ धन्नू कुशवाहा अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर लहरा रहा है और लोगो को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर सेमरी हरचंद थाना चौकी के ए.एस. आई. अशोक सातनकर एवं हमराह आरक्षक 522 संजय गिरी को लेकर लवकुश कुशवाहा मंदिर के सामने पहुंचे, जहां पर आरोपी धनराज उर्फ धन्नू पिता श्यामलाल कुशवाहा लोहे का छुरा लेकर लहराकर बोल रहा था कि जिसने मेरी रिपोर्ट की, आज उसे छोड़ूंगा नहीं, जिससे लोक डरे-सहमे खडे़ थे। मौके पर पुलिस स्टॉफ एवं राहगीरों के माध्यम से आरोपी को पकड़ा और आरोपी से छुरा रखने का लायसेंस पूछने पर, लायसेंस नहीं होना बताया। लायसेंस नहीं होनेे पर पुलिस चौकी सेमरी हरचंद द्वारा धारदार छुरे को धारा-25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् आरोपी को विरूद्ध माननीय न्यायालय सोहागपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से बाबूलाल काकोड़िया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर द्वारा सशक्त पैरवी की गयी।
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