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नर्मदापुरम। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जिला नर्मदापुरम् के न्यायालय द्वारा आरोपी गण आधार सिंह एवं उसके लडके अभिषेक को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 5000- 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण द्वारा जुर्माना अदा न करने पर व्यतिक्रम में अतिरिक्त रूप 5-5 माह का समश्र कारावास भुगताया जावेगा।जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 07.04. 2019 को थाना सोहागपुर के उप निरीक्षक आकाश दीप को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी थी कि ग्राम झिरमटा में आधार सिंह एवं अभिषेक पुर्विया अपने खेत की झोपड़ी के पास लगे भटे और टमाटर के पौधों के साथ गांजे के पौधे भी लगा रखे है। मुखबिर सूचना पर हमराह आरक्षक अंकित साहू, आरक्षक दुर्गेश मालवीय, दया लाल प्रजापति तथा प्रधान आरक्षक लखन सिंह , आरक्षक महेन्द्र कुमार सोनकर, आरक्षक दिनेश,आरक्षक अमर, महिला आरक्षक सीमा एवं स्वतंत्र गवाहों को लेकर मौके पर गए और मौके पर आरोपी अभिषेक मिला जिसे कानूनी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी और उपनिरीक्षक आकाश दीप के द्वारा खेत की तलाशी की गयी, तलाशी के दौरान खेत की मेंढ के किनारे खेत में भटे एवं टमाटर के पौधों के साथ गांजे के पौधें पाए गए, जिसकी पहचान की कार्यवाही की गयी। खेत में लगे गांजे के पौधों को जड़ से उखाड़ कर गिनती की गयी। छोटे- बड़े कुल 152 नग गांजे के पौधें पाए गए, जिनकी जप्ती की कार्यवाही की गयी और आरोपीगण की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक आकाश दीप के द्वारा की गयी।विवेचना में आरोपी आधार सिंह एवं आरोपी अभिषेक पुर्विया के द्वारा गांजे की अवैध रूप से खेती करने के अपराध पाए जाने पर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किये गये। विचारण के द्वारा अभियोजन की ओर से 12 गवाहों के कथन दर्ज कराये गये है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने आरोपीगण को गांजे की अवैध खेती करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रूपयें की सजा सुनाया । शासन की ओर से *पैरवी दिनेश कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा की गयी।