.
नर्मदापुरम।माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे, सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी समीर पिता हफीज कुरेशी और फैजान पिता मकसूद खान को भादवि की धारा 354 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा- 11/12 में 01- 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा* ने बताया कि नाबालिग अभियोक्त्री रोज सुबह कोचिंग पढ़ने जाती थी तो दो लड़के मोटर साइकिल से उसका पीछा करते थे, एक दिन पीछा करते हुए दोनो घर के सामने मोहल्ले में भी आ गये। अभियोक्त्री बहुत घबरा गयी, उसने यह बात अपने पिताजी को बताई। घटना दि. 10/07/23 कोचिंग जाते समय दोनों लड़के मोटर साइकिल से आ गए और गंदे गंदे इशारे करके बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। चिल्लाने पर अभियोक्त्री के पिता और बड़ी बहन वहां आ गए, उसके बाद दोनो भागने लगे, तभी पिताजी ने मोटर साइकिल की चाबी निकाल ली और मोहल्ले के लोगो ने उनको पकड़ लिया और थाना सोहागपुर लेकर गये, थाने में आरोपियों ने अपना नाम समीर पिता हफीज कुरेशी और फैजान पिता मकसूद खान बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी समीर पिता हफीज कुरेशी एवं फेजान पिता मकसूद खान को उक्त घटना में दोषी पाकर 01- 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से *विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अनिशा खान, तहसील-सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम* द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
.