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*🌈💫नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास*

नर्मदापुरम।  माननीय तृतीय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दिनांक 11.06.2024 को आरोपी राजेश को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के जघन्य अपराध में दोषी पाते हुये धारा 376(2)(n), भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड, धारा 506 भादवि मे 07  वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड एवं 5एल/6 पाक्सो मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि पीडिता 16 साल 5 माह निवासी इटारसी  की मम्मी का देहांत वर्ष 2007 मे हो गया था एवं पीडिता के पिता वर्ष 2016 मे धारा 302 भादवि में जेल चले गये थे तब पीडिता की बडी मम्मी पीडिता एवं उसके भाई को वर्ष 2020 मे अपने साथ उनके घर इटारसी मे ले गई थी जहां राजेश बरखने नाम का लडका जो उनके घर मे रहता था । वर्ष 2020 के मार्च महीने में राजेश बरखने ने घर के ऊपर बने हुये कमरे में पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया फिर पीडिता ने बडी मम्मी को यह जानकारी दी तब बडी मम्मी ने उससे कहा कि तुझे तेरे बाप को जेल से छुडवाना है या नही जितना बोलती हूं उतना कर तथा बडी मम्मी ने धमकी दी की अगर तूने यह बात किसी को भी बताई तो मै तुझे व तेरे भाई को जान से खत्म करवा दूंगी। राजेश बरखने पीडिता के साथ उसकी मर्जी के बिना लगातार दुष्कर्म करने लगा जिसके कारण पीडिता  गर्भवती हो गयी। जब उसके पिता पेरोल से छूटकर घर आये तब उसने पिता को दुष्कर्म की जानकारी दी और फिर उसके पिता ने थाने पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी। विवेचना उपरांत धारा 376(2)(n) ,376(3) ,506, 34 भादवि, 5/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित किया। डीएनए रिपोर्ट के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अभियोक्त्री के कथन एवं अन्य विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त् राजेश को दुष्कर्म का दोषी पाया तथा अभियुक्त को धारा 376 ए,बी भादवि, धारा 376(2)(n) ,376(3) , 506, 34 भादवि, 5/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया।विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एच.एस. यादव द्वारा की गई। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी अर्थदण्‍ड जुर्माने के व्‍यतिक्रम में राजेश बरखने  376 (2) (n), भादवि 10 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास,376 (3) भादवि 20 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास,506 भादवि 07 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास ,5/6 पाक्सो अधिनियम 20 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

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