छिंदवाड़ा (राजेंद्र झोड)।परिवहन आयुक्त मप्र के दिशा निर्देशन मे एवं जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के निर्देशन मे व अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया के मार्गदर्शन मे आरटीओ के विशेष जांच दल ने बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये विगत 2 माह में छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत संचालित यात्री बसों की सतत व बारीकी से चैकिंग कार्यवाही की ।तत्सबंध मै अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि चैकिंग जिले के समस्त मार्गों नागपुर रोड, दमुआ रोड, सिवनी रोड, नरसिंहपुर रोड, एवं तामिया रोड पर की गई। साथ ही जिले के दूरदराज के ग्रामीण मार्गों पर भी यात्री बसों की चैकिंग की गई।इस चैकिंग में मुख्य रूप से यात्री बसों में यह देखा गया कि आपातकालीन द्वार भली-भांति संचालित है।अग्नि शामक यंत्र एवं दवाईयां उपलब्ध है, स्पीड गवर्नर ठीक से कार्य कर रहा है। साथ ही यात्री बसों की बॉडी जैसे बस का फर्श एवं छत टूटी तो नहीं है। संचालित यात्री बसों पर समस्त वैध दस्तावेज परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, ड्रायवर व कंडक्टर के लायसेंस है अथवा नहीं।इस दौरान यात्री बस की दुर्घटना कारित करने वाले ड्रायवरों का लायसेंस भी निलम्बित किया गया।साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बस का परमिट व फिटनेस भी निरस्त किया गया। समय-समय पर यात्रियों द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायतें प्राप्त हुई जिसकों गंभीरता से लेते हुये ऐसी यात्री बसों पर तत्परता से वैधानिक कार्यवाही की गई। साथ ही यांत्री बसों में किराया सूची चस्पा की गई। पांदुर्णा बस स्टैंड पर बड़ा फ्लैक्स, बैनर लगाकर किराया सूची को प्रदर्शित किया गया। दिव्यांगजनों से प्राप्त हुई शिकायतों को गंभीरता से लेकर ऐसी यात्री बसों पर तत्काल कार्यवाही की गई जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिये बस में सीट आरक्षित नहीं रखी थी। अथवा अधिक किराया लिया था।जिले में संचालित बस स्टैंडों पर जाकर भी यात्री बसों की जांच की गई। जांच के दौरान यदि यात्री बस को जप्त किया गया तो उसमें बैठे यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें अन्य यात्री बस से गंतव्य तक रवाना किया।समस्त बस संचालकों को यात्रियों की सुरक्षा एवं हितों को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर बैठक लेकर उन्हें संवेदनशील बनाया गया। साथ ही उन्हें बैठक में निर्देशित किया गया कि वे सभी अपने-अपने बस चालकों एवं परिचालकों को भी यात्रियों के हितों व सुरक्षा के लिये संवेदित करें। वर्षा काल में पुल- पुलियों एवं रपटों पर जलभराव की स्थिति में यात्री बस संचालित न करने हेतु भी बस संचालकों तथा उनके ड्रायवर कंडक्टरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया।चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कुल 99 चालान बनाये गये जिनसे 4,31,088 /- (चार लाख इकतीस हजार अट्ठासी) रूपये का शमन शुल्क प्राप्त हुआ तथा चैकिंग के दौरान 3,72,182 /- (तीन लाख, बाहत्तर हजार एक सौ बयासी) रूपये का बकाया कर जमा कराया गया, इस प्रकार कुल 8,03,270 /- (आठ लाख तीन हजार दौ सौ सत्तर) रूपये का राजस्व वसूल किया गया। यह चैकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
*🌈💫अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की जबर्दस्त कारवाई*. .*🌈💫कुल 8,03,270 / रूपये का राजस्व वसूल किया गया*....*🌈💫यात्री बसो की बारीकी से जांच की गई*
July 16, 2023
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