नर्मदापुरम्। माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी कमल किशोर सिंह राजपूत को सजा दी गई भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 भादवि.-1 वर्ष का कारावास 1000/- जुर्माना,धारा 354 क(1)(प्)- 1 वर्ष का कारावास 1000/- जुर्माना पॉक्सो अधिनियम में धारा 9 च/10 - 05 वर्ष का कारावास 2000/- जुर्माना की सजा सुनाई गई है। घटना दिनांक 01.08.2019 से 11 जनवरी 2020 की अवधि में नाबालिग पीड़िता आरोपी के कोचिंग सेंटर नर्मदापुरम में कोचिंग पढ़ने जाती थी और आरोपी द्वारा कोचिंग पढ़ाया जाता था आरेापी द्वारा पीड़िता को कोचिंग में मोटी- मोटी कहकर चिढ़ाते थे और पैर,छाती पर गलत तरीके से छूते थे। जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने थाने में जाकर लिखित शिकायत की जिस पर थाना देहात नर्मदापुरम द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सजा दी गई । मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.के.खाण्डेगर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा किया गया एवं सहयोग लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, एवं श्री गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन (नर्मदापुरम) के मार्गदर्षन में सशक्त पैरवी की गई।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का कठोर का कारावास
September 26, 2022
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