नर्मदापुरम/इटारसी। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश इटारसी कु साविता जड़िया के न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पथरौटा के तात्कालिक भ्रष्टाचारी सचिव विवेक चिमनिया ओर सरपंच शांति वाई को गबन के आरोप मे धारा 409,467,468,420 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एव प्रत्येक धाराओ में ओर 4-4 हजार रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया है।तत्सबंध मे एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच सरपंच ओर सचिव द्वारा पथरौटा पंचायत के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु पंचायत के एसबीआई खाते से करीब 5942154 रुपये की राशि का निर्माण कार्य कराना था लेकिन दोनों ने सम्पूर्ण राशि निकालकर कुल 1358603 रुपये का काम कराया बाकी की शासकीय राशि 4583351 की राशि का निर्माण कार्य न कर गबन कर दिया। जिस पर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद ने जांच के आदेश दिए और कमेटी का गठन किया। जिसमें गबन होना पाया गया। जिस पर से पथरौटा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 409 आईपीसी का अपराध दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा 409,420, 467,468 ,120 बी का विचारण किया। एजीपी भादोरिया ने आगे बताया अभियोक ने कुल 19 गवाह ओर करीब 405 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित किया। जिस पर माननीय न्यायालय कु सविता जड़िया द्वारा आरोपियों को आज प्रत्येक धाराओ में 3-3 वर्ष का कारावास ओर प्रत्येक धाराओ में 1-1 हजार का जुर्माना कुल 4-4 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। शासन मप्र सरकार की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया इटारसी द्वारा की गई।
ग्राम पंचायत पथरौटा के तात्कालिक सरपंच, सचिव को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास
August 29, 2022
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