नर्मदापुरम /सिवनीमालवा।न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरोज डेहरिया ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।प्रकरण के अनुसार परिवादी साफिर खान पिता नबाब खान ने अपने अधिवक्ता विनोद उर्फ रानू भार्गव के माध्यम से आरोपी रामबिलास पिता श्रीराम साहू निवासी बिसोनी कला के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी का आरोप था कि आपसी लेन-देन के तहत आरोपी द्वारा 10 लाख रुपये का चेक दिया गया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत (बाउंस) हो गया। राशि प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित करते हुए परिवादी को 13 लाख 63 हजार 600 रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
*🟣👉10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा*
June 24, 2026
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