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*🔴👉नवरात्रि में दुर्गा उत्सव आयोजन समितियो को देना होगा अभिवचन पत्र*....*🔴👉21 बिंदुओं का है अभिवचन पत्र*

नर्मदापुरम। कोतवाली थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में उपस्थित अफसरों ने नवरात्रि में दुर्गा उत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारियों को अभिवचन पत्र भरकर देने कहा है 21 बिंदुओं का अभिवचन पत्र भरकर दुर्गा उत्सव आयोजन समितियो को देना होगा।जिसका प्रारूप इस प्रकार है कि दुर्गा उत्सव आयोजन समिति बचन देती है कि दुर्गा उत्सव में  पण्डाल/मूर्ति स्थापना / मूर्ति विसर्जन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेआधिकार के थाने में दिनांक 24.08.25 के सायं 05.00 बजे तक प्रदान करूंगा।दुर्गा पण्डाल व मूर्ति स्थापना हेतु समिति द्वारा विधिवत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त अनुमति आदेश को पण्डाल के दृश्य भाग पर प्रदर्शित किया जाएं।पण्डाल निर्माण के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।गणेश पण्डाल के आकार से किसी प्रकार का यातायात/आवागमन अवरुद्ध नहीं किया जायेगा तथा आम जन को असुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं की जायेगी।दुर्गा पण्डाल मूर्ति विसर्जन में न्यायालय/शासन/प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा- निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जावेगा।पण्डाल में संदिग्धों की निगरानी हेतु सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जाना सुनिश्चित करेंगे। 7- पण्डाल/चल समारोह विसर्जन स्थल में कोई अश्लील,अपत्तिजनक एवं दो समुदायों के बीच वैमनष्यता उत्पन्न करने वाले गाने, नारे एवं टिप्पणी नहीं की जायेगी।पण्डाल/चल समारोह/विसर्जन स्थल में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जायेगा।पण्डाल/चल समारोह/विसर्जन हेतु अग्नि शामक यंत्र, रेत तथा पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेंगी।पण्डाल में प्रकाश हेतु नियमानुसार विद्युत एवं वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी।पण्डाल चल समारोह विसर्जन स्थल में मादक नशीले पदार्थों का सेवन तथा अवैधानिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेंगी।पण्डाल की देख-रेख हेतु 24 घंटे वॉलेंटियर की उपस्थित रखेगें।मूर्ति स्थापना रैली एवं मूर्ति विसर्जन चल समारोह में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तया डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखना सुनिश्चित करेंगें।पण्डाल/चल समारोह/विसर्जन स्थल में उपयोग की जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ध्वनि की तीव्रता निर्धारित मापदण्ड 40-65 डिसीमल के अंदर रखी जावेगी।पण्डाल/चल समारोह/विसर्जन स्थल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु माननीय उच्चतम न्याया. उच्च न्याया/ शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रखेगें।मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन चल समारोह का निर्धारित मार्ग, दिनांक व समय की सूचना 01 दिवस पूर्व संबंधित थाने को सूचना दी जावेगी।पण्डाल में उत्सव के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना दो दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित थाने को दी जायेंगी।पण्डाल/बल समारोह/विसर्जन स्थल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के उल्लंघन पर आयोजन समिति, ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक व ऑपरेटर की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।पण्डाल का निर्माण मजबूती पूर्वक कराया जायेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सकें।शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों अव्हेलना के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उक्त घटना के लिए आयोजन समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

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