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*🟢पत्नी की सब्बल मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*.......*🔴सिवनीमालवा न्यायालय का फैसला*

सिवनीमालवा।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान की अदालत ने पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को ₹15,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला तहसील के ग्राम रानीपुर का है, जहां 7 सितंबर 2021 को आरोपी पति अंकित कीर ने अपनी पत्नी प्रीति कीर की सब्बल से वार कर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया।फैसले में यह कहा गया:आरोपी अंकित कीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास।धारा 201 के तहत 7 वर्ष का कारावास और ₹5,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास। बताया गया कि 7 सितंबर 2021 को ग्राम रानीपुर निवासी उमेश कीर के खेत की टपरिया में प्रीति कीर का शव मिलने की सूचना थाना शिवपुर को मिली। घटनास्थल पर मृतिका की जेठानी सरोज और ननद रंजिता पहुंचीं, जिन्होंने बताया कि प्रीति सुबह यह कहकर घर से निकली थी कि "अंकित खेत पर बुला रहा है", लेकिन दोपहर 1 बजे तक वह नहीं लौटी। जब परिजन खेत पहुंचे तो प्रीति मृत अवस्था में पाई गई, उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं।पुलिस जांच और एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हत्या अंकित कीर ने की थी। आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया।अभियोजन की ओर से 30 गवाह पेश किए गए, जिनमें सभी ने घटना की पुष्टि की। 79 दस्तावेज एवं डीएनए रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव ने की।

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