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*🟢👉वीआईपी साइडिंग पर वाहन खड़ा करना ट्रेन मैनेजर को पड़ा महंगा, न्यायालय ने लगाया आर्थिक दंड*

नर्मदापुरम/भोपाल। भोपाल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के तहत एक रेलकर्मी द्वारा रेलवे नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं।दिनांक 08 जुलाई 2025 को बीट संख्या A/3 पर कार्यरत आरक्षक राकेश कुमार द्वारा सूचना दी गई कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 स्थित वीआईपी रैंप पर एक सफेद रंग की कार को अनाधिकृत रूप से खड़ा किया गया है। उक्त सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार जनोरिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि होंडा एक्सेंट (क्रमांक MP15CB 8572) वाहन वीआईपी साइडिंग के रैंप पर खड़ी है।तत्पश्चात, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह वाहन  जितेश कुमार यादव, ट्रेन मैनेजर (मेल), मुख्यालय भोपाल द्वारा गार्ड लॉबी से वाहन मोड़ते समय वीआईपी रैंप की दिशा में लाकर वहां खड़ा किया गया था। यह कृत्य रेलवे परिसर में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  सौरभ कटारिया ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए रेल अधिनियम की धारा 159, 145 तथा 147 के अंतर्गत रेसुब पोस्ट भोपाल पर अपराध के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उसी दिन आरोपी ट्रेन मैनेजर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर ₹2000 का आर्थिक दंड आरोपित किया।पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल रेलवे परिसर की गरिमा एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाए हुए है। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि रेलवे परिसर में नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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