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*💫🌈ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले यात्रियों के विरूद्ध की गई कार्यवाई*

जबलपुर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही की जा रही है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसके संबंध में रेल सुरक्षा बल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2023 जनवरी से अब तक रेल सुरक्षा बल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन के विरूद्ध अभियान चलाये गये जिसके अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे में 24 मामले डिटेक्ट किये गये जिसमें 29 व्यक्यिों की गिरफ्तारी कर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत कार्यवाई की गई। यात्रियों तथा आम जनता कृपया ध्यान दे कि *‘‘ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, विस्फोटक पदार्थ, केरोसीन, डीजल, पेट्रोल आदि लेकर यात्रा न करें। यह कानूनन अपराध है, आप रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164/153 के अंतर्गत अभियोजित किये जा सकते है तथा 3 वर्ष/5 वर्ष की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जा सकते है।’’*

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