नर्मदापुरम/आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को शाम 6 बजे से इलेक्ट्रॉनिक और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनैतिक प्रचार प्रसार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन की दशा में आरपी एक्ट सेक्शन 126 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की जाएगी। सभी से आग्रह हैं कि आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन कराएं।