Type Here to Get Search Results !

Video

*🌈💫सनसनीखेज दोहरे हत्‍याकांड के तीनो आरोपीगणों को दोहरा आजीवन कारावास की सजा*

 नर्मदापुरम। थाना केसला के चिन्हित एवं जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में माननीय द्वितीय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इटारसी श्री ललित कुमार झां द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में दिनांक 31/07/2023 को दोहरी हत्‍या करने के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपीगण करनसिंह पिता बुद्धसिंह लविस्‍कर, भैयालाल पिता खुशीलाल लविस्‍कर, पूनमसिंह पिता अमर लाल लविस्‍कर, को मृतक पन्‍नालाल की हत्‍या करने के अपराध में धारा 302/34 भादवि में प्रत्‍येक को आजीवन कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया तथा मृतिका कस्‍तूरी बाई पति पन्‍नालाल कलमें की हत्‍या के अपराध के लिए भी धारा 302/34 भादवि में प्रत्‍येक को आजीवन कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया । घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 24. 09 .2021 को थाने पर सूचना पर प्राप्त हुई कि ग्राम पिपरियाखुर्द में दो व्यक्तियों की हत्या हुई है पुलिस ग्राम पिपरियाखुर्द में मृतक के घर पहुंची। मृतक के लड़के रायसिंह कलमें जानकारी दी गई कि दिनांक 23.09. 2021 को वह और उसकी पत्नि तथा बच्चे 15.00 बजे ग्राम पिपरियाखुर्द से ग्राम हांण्डीपानी मेहमानी में गया था। दिनांक 24.09. 2021 को 16.00 बजें वह वापिस पिपरियाखुर्द आया तब उसने देखा कि उसके पिता पन्नालाल कलमे आयु-60 वर्ष घर के सामने आंगन में मृत पड़े थे उनकी गर्दन पर गहरी धारदार हथियार की चोट दिख रही थी खून निकला हुआ था। उसकी मां कस्तूरी बाई भी मृत अवस्था में नये मकान के बाजू में पड़ी थी। उसकी गर्दन पर भी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पुलिस द्वारा मृतक के घर पर ही देहाती नालसी एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध की गई। रात्रि भर मृतकगण के शव पिपरियाखुर्द में ही रहे अगले दिन सुबह फरियादी के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्‍शा बनाया। मृतकगण के शव का मौके पर ही परीक्षण कर नक्‍शा पंचायत नामा तैयार किया गया और मृतकगण के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएसपीएम अस्पताल इटारसी भिजवाया। थाने पर असल अपराध एवं असल मर्ग कायमी के उपरांत तत्‍कालीन  थाना प्रभारी एवं परि0 डीएसपी श्री बिमलेश उइके द्वारा अनुसंधान के दौरान मृतकगण के परिजनों के कथन लेखबद्ध  किये  गये।  जिसमें  उन्‍होंने आरोपीगणों  पर हत्‍या का अपराध करने का शक जाहिर किया था।  गांव के ही वीरसिंह ने पुलिस को बताया कि दिनांक 23-09-2021 की रात को उसने आरोपीगणो को यह कहते हुये सुना था कि आज रात में मृतकगणों को गांव से बाहर कर देते है । आरोपीगण को दिनांक 27.09.2021 को अभिरक्षा में लेकर साक्षी शेरसिंह और लालजी कलमे के समक्ष थाना परिसर केसला में पूछताछ की गई। आरोपीगण ने हत्‍या में प्रयुक्‍त हथियार ग्राम पिपरियाखुर्द की नदी के किनारे झाडियों में छुपाकर रखना बताया। साक्षियों के समक्ष आरोपीगणों के पेश करने पर घटना के प्रयुक्त हथियारों की जप्ती की गई तथा घटना के समय अभियुक्‍तगण द्वारा पहने हुये कपडे भी जप्‍त किये गये। आरोपीगण से जप्त हथियारों के पश्‍चात् मृतकगण की चोटो की डॉ. राजेश चौधरी से क्वेरी कराई गई। जिसमें मृतकगण की चोटे जप्‍त हथियारों से आने की संभावना बताई गई। पुलिस द्वारा घटना स्थल से जप्त मिट्टी कांच की चूड़ियों के टुकडे, मृतकगण के कपड़े, आरोपीगण से जप्त हथियार एवं उनके कपड़ों को एफएसएल ड्राफ्ट द्वारा परीक्षण हेतु आरएफएसएल भोपाल भिजवाये गये। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 147, 148 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया। आरोपीगण करणसिंह, भैयालाल और पूनमसिंह को माननीय न्‍यायालय द्वारा दोषी पाते हुये दण्डित किया गया जबकि शेष आरोपीगण आनंद लविस्‍कर, बलवंत को दोषमुक्‍त किया गया। शासन की ओर से पैरवी हरिशंकर यादव अति0 जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।
न्यायालय :- द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी
*💫मृतक पन्‍नालाल की  हत्‍या  करने के  संबंध में*
*💫आरोपी का नाम धारा सजा* अर्थदण्‍ड जुर्माने के व्‍यतिक्रम में 
करन सिंह पिता बुद्ध सिंह लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास,भैयालाल पिता खुशीलाल लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास,पूनम सिंह पिता अमर लाल लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास
*💫मृतिका कस्‍तूरी बाई की हत्‍या करने के संबंध में*
*💫आरोपी का नाम धारा सजा*
अर्थदण्‍ड जुर्माने के व्‍यतिक्रम में 
करन सिंह पिता बुद्ध सिंह लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास ,भैयालाल पिता खुशीलाल लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास,पूनम सिंह पिता अमर लाल लविस्‍कर 302/34 भादवि आजीवन कारावास 500/- रूपये 3 माह का कठोर कारावास

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.