Type Here to Get Search Results !

Video

*ट्रेन में चेन सुधारने वाले की हत्‍या करने पर आरोपी को आजीवन कारावास*

नर्मदापुरम। थाना इटारसी के चिन्हित एवं जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में माननीय तृतीय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इटारसी श्रीमति सुशीला वर्मा द्वारा दिनांक 10/07/2023 को ट्रेन में चेन सुधारकर जीवन यापन करने वाले व्‍यक्ति की हत्‍या करने के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी बादल सिंह धुर्वे पिता कमल सिंह धुर्वे, नि.रहटगांव, जि. हरदा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं  1000/- रूपये अर्थदण्‍ड एवं  धारा 25 (1-बी)(बी) आर्म्‍स  एक्‍ट में 03  वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। घटना के संबंध में  जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी  राजकुमार नेमा एवं शासन की ओर से पैरवी करने वाले अति जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव ने बताया कि दिनांक 01.12.2018 को थाना इटारसी में पुरूषोत्तम पिता सुरेश कुनबी अलोडे़ द्वारा मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह सुबह करीब 8.00 बजे रेल्वे स्टेशन इटारसी के बाहर अनीश के पान ठेले के पास उसके ठेले पर बैठा हुआ था वहां पर आरोपी बादल सिंह धुर्वे और मृतक सोनू उर्फ सुनील पिता होतम सिंह नि. आगरा के बीच झगड़ा होने लगा। झगडे में बादल ने सोनू उर्फ सुनील का कॉलर खीचते हुये शेखू फल्ली वाले के ठेले वाले के पास ले गया और वहां पर बादल ने उसके पास  रखा  हुआ चाकू निकालकर सोनू के सीने एवं पेट पर 3-4 बार चाकू से बार किया ।जिससे सोनू को सीने और पेट पर चोट लगी। चाकू मारने के बाद बादल वहां से भाग गया। सोनू भी वहां से पैदल-पैदल घायल अवस्था में भारत टेलर की दुकान तक गया और वहां गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस उसको उठाकर अस्पताल ले गई थी। जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम करने के उपरांत नक्‍शा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई। अपराध क्रमांक 1088/18 पर धारा 302 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना अधिकारी उप.नि.राधाकांत राय ने विवेचना के दौरान आरोपी बादल  धुर्वे से पूछताछ की जिसमें आरोपी ने अपराध में प्रयुक्‍त चाकू पोटर फोली के खण्‍डहरनुमा मकान में ईंट के नीचे दबाकर रखना बताया था। उप.नि. राधाकांत रॉय ने खण्‍डहरनुमा मकान से चाकू जप्‍त किया। इसके अलावा अन्‍य भी साक्ष्‍य एकत्रित किये और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। श्री यादव द्वारा बताया गया कि शासन की ओर से 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया। और घटना की पुष्टि करने के लिए आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्‍त चाकू तथा घटना के समय पहनी हुई टी-शर्ट से संबंधित एफएसएल सागर की रिपोर्ट पेश की गई। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपडो एवं चाकू पर मानव रक्‍त होना पाया गया। मृतक के कपडों पर कटने के निशान उक्‍त चाकू से आना बताया गया। साक्षियों के साक्ष्‍य एवं एफएसएल रिपोर्ट के  आधार पर  माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी बादल धुर्वे को धारा 302 भादवि एवं धारा 25 आर्म्‍स  एक्‍ट के अंतर्गत दण्डित किया।
*सजा का विवरण*
 न्यायालय :- तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी आरोपी का नाम धारा सजा अर्थदण्‍ड जुर्माने के व्‍यतिक्रम में बादल सिंह धुर्वे पिता कमल सिंह धुर्वे, नि.रहटगांव, जि. हरदा 302  भादवि आजीवन कारावास 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड 03 माह सश्रम कारावास धारा 25 (1-बी)(बी) आर्म्‍स  एक्‍ट 03  वर्ष का कारावास  500/- रूपये 02 माह सश्रम कारावास शासन की ओर से पैरवी एच.एस. यादव अति. जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.