नर्मदापुरम। फसलों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान / जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकाक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनो ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। किसान माई इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2023 तक संबंधित बैंको के माध्यम से करा सकते है।जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित हेतु 900 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित हेतु 580 रूपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन हेतु 654 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 590 रुपये प्रति हेक्टेयर, अरहर हेतु 630 रूपये प्रति हेक्टेयर, गूग हेतु 540 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं उड़द हेतु 520 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान भाई उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मूंग व उड़द जिला स्तर पर तथा धान सिंचित, धान असिंचित सोयाबीन, मक्का व अरहर पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। कृषक इस. बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाये। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करा लेंवे।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षों से स्वैच्छिक कर दी गई है. ऐसी स्थिति में जिन किसान भाईयो को फसलों का बीमा नहीं कराना है ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2023 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर देवे कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नही होना चाहते है।वहीं अभिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक / लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषको हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी. ड्रायविंग लाइसेस), भू-अधिकार पुस्तिका बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।