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*💫🌈विष्णु के हत्यारे दो संगे भाइयों को आजीवन कारावास*...... *💫🌈2500 -2000 जुर्माना, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनो हत्यारो को सुनाई सजा*.......*💫🌈शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में 15 गवाह और 35 दस्तावेज आरोपियो को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिये न्यायालय में पेश किये थे*


 नर्मदापुरम/इटारसी।विगत 13/05/ 2018 की रात्रि में वर्मा हार्डवेयर नाला मोहल्ला में ढ़ोल बजाने वाले सी केबिन मेहरागांव निवासी विष्णु की चाकू से हमला कर दो संगे भाइयों ने हत्या कर दी थी।आज इस मामले तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशील वर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुये दोनो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।उक्त जानकारी देते हुये शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह भदोरिया ने बताया कि पुरानी रंजिश पर आरोपी शिव शंकर उर्फ मंझले, एवं उसका भाई शेरसिंह उर्फ छोटू ने 12/05/2018 की रात साढ़े ग्याहर बजे सी केबिन मेहरागांव निवासी विष्णु पर चाकू से हमला कर गभीर घायल कर दिया था।मृतक ने अस्पताल पहुँचने से पूर्व ही दम तोड़ दिया था। आरोपी शिवशंकर ने मृतक विष्णु पर चाकू से हमला किया था।साथ मे आरोपी शिवशंकर का सगा भाई शेरसिंह घटना के समय साथ मे था।इस मामले आरोपियो को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने एवं मृतक को न्याय दिलाने लगातार दलील न्यायालय के समझ पेश की जा रही थी।15 गवाह एवं 35 दस्तावेज न्यायालय के समझ पेश किये गये थे।आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशील वर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुये दोनो आरोपियों शिवशंकर एवं शेरसिंह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।इसमें से एक आरोपी शेरसिंह इसी मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है।शिवशंकर जमानत पर जेल से बाहर था।आज शिवंशकर को भी जेल भेज दिया गया है।हम आपको बताते दे कि शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह भदौरिया द्वारा लगातार अपराधियो के खिलाफ न्यायालय में अच्छी और सटीक पैरवी की जा रही है।जिससे अपराधियो को उनके द्वारा किये गये अपराधों की सजा न्यायालय द्वारा दी जा रही है।शासन की ओर से एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला ने पैरवी की।

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