नर्मदापुरम्। इटारसी के बहु चर्चित जुगनू गांधी (बिकलांग) हत्या मामले में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा के द्वारा आज आरोपी संदीप मेहरा को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और धारा 201 में 7 वर्ष का कारावास 500-500 जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 19/11/2017 से जेल में हत्या के मामले में बंद है।आरोपी को आज जेल में रहते हुये न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।घटनाक्रम इस प्रकार का बताया जा रहा है कि दिनांक 29/10/2017 को मृत्युन्जय टाकीज के पास आरोपी द्वारा मृतक से पैसे और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जा रहा था।जब मृतक जुगनू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके सिर में ईंट से हमला कर दिया था।6/11/ 2017 को घायल की भोपाल मे उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले मे शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया ने 46 दस्तावेजों के साथ 11 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये थे।इस मामले मे आज न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज और शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह की पैरवी को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साक्ष्य छुपाने के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई है।वही दोनो धाराओं में आरोपी पर 500 -500 रुपये का जुर्माना भी किया है।गौरतलब रहें कि शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह की सटीक पैरवी के चलते आरोपियों को जेल की सलाखों की पीछे जाना पड़ रहा है।वही पीड़ितों को पूरा न्याय भी अधिवक्ता भुरेसिंह के द्वारा न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिला रहे है।
बहु चर्चित जुगनू गांधी (बिकलांग) हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास,,,,धारा 201 में 7 वर्ष का कारवास 500-500 जुर्माना की सजा से दंडित किया है
September 12, 2022
0