नर्मदापुरम्। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी राजू गोंड को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भादवि. 3/4, 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी कर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक कैलाश पटेल ने बताया कि फरियादी मजदूरी का कार्य करती है उसकी लड़की अभियोक्त्री भी उसके साथ मजदूरी का कार्य करने ठेकेदार के यहॉ जाती थी। दिनांक 06/06/2016 को फरियादी की तबीयत खराब हो गयी थी और उसकी लड़की अभियोक्त्री अकेली ठेकेदार के यहॉ काम करने सुबह करीबन 08.00 बजे घर से गयी थी। शाम को जब अभियोक्त्री घर वापस नही आयी तो उसने व उसके पति ने उसके साथ काम करने वाले व ठेकेदार से अभियोक्त्री के बारे मे पूछा तो ठेकेदार ने बताया कि उसी दिन से उसके यहॉ काम करने वाला मिस्त्री अभियुक्त भी काम करने नही आया। अभियोक्त्री का पता नही चलने पर उसने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया तथा अभियोक्त्री को दस्तयाब कर सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक कैलाश पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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