नर्मदापुरम/सिवनीमालवा। जिला कलेक्टर नर्मदापुरम सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में शासकीय एवं निजी भूमियों से अवैध अतिक्रमण ( कब्जा) हटाने के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लगातार विजय राय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है ।इसी क्रम में आवेदक राममोहन रघुवंशी द्वारा ग्राम बांकाबेड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 3/1 रखवा 1.807 हेक्टेयर का सीमांकन ईटीएस मशीन के द्वारा कराया गया था। आवेदित भूमि खसरा नंबर 3/1 की भूमि रकवा 0.430 हेक्टेयर यानि 1एकड 6डिसमिल पर अर्जुन सिंह रघुवंशी का कब्जा पाया गया था ।अनावेदक द्वारा कब्जा ने हटाए जाने पर धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया था। धारा 250 का अनावेदक द्वारा एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया ।अपितु अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालवा के समक्ष सीमांकन के विरुद्ध आपत्ति ली गई। दिनांक 2 जून 2026 पारित आदेश द्वारा आवेदक की अपील को खारिज किया गया इसके पश्चात खसरा नंबर 3/1 रकवा 1.807 हेक्टेयर मे से रकवा 0.430 हेक्टेयर से अनावेदक अर्जुन सिंह रघुवंशी का अवैध कब्ज़ा हटाए जाने पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत न्यायालय तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा आदेश पारित किया गया। दिनांक 16 जून 2026 के आदेश के परिपालन में कब्जा हटाने के लिए विधिवत दल का गठन जिसमें राजस्व निरीक्षक श्याम सिंह तारे,हल्का पटवारी विपिन माछीवाल राघवेंद्र शाक्य शिवम मीना शामिल थे दल द्वारा मौके पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के पालन के पूर्व में ही कब्जा हटा लिया गया है। दल प्रभारी द्वारा स्थल पंचनामा बनाया गया तथा दल प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन धारा 250 की कार्रवाई का प्रतिवेदन न्यायालय तहसीलदार सिवनी मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*🟣👉पांच वर्ष से किया था कृषि भूमि पर अवैध कब्जा*...... *🟣धारा 250 की कार्रवाई के बाद हटाया*
July 03, 2026
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