नर्मदापुरम। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ अभिषेक के नेतृत्व में रेल मंडल की सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल, 2026 में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 440 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 62, 150/- रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।भोपाल मंडल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे है।रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें,ऐसा करना दंडनीय अपराध है।उक्त कृत्य से रेल संचालन विपरीत प्रभाव पड़ता है।सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन पहलों का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
*🟣👉ट्रेनों में चेन पुलिंग पर शिकंजा: चेन पुलिंग पर प्रभावी कार्रवाई*.......*🟣👉अप्रैल माह में ट्रेन में चेन पुलिंग करने वाले 440 व्यक्तियों पर की कार्रवाई*
May 05, 2026
0
