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*🟣👉बंद त्रतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट पर सख्त कार्रवाई*.........*🟣👉40 किलोग्राम मछली जप्‍त कर एक हजार रुपये की चालानी कार्यवाही की गई*

नर्मदापुरम/ बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों का प्रजनन काल होता है। इस अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।इसी क्रम में मछली पालन विभाग की टीम द्वारा सोहागपुर मछली बाजार का निरीक्षण किया गया। साथ ही विकासखण्ड पिपरिया के शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से रखी गई लगभग 40 किलोग्राम मछली को जप्‍त किया गया। जप्‍त मछली की नीलामी कर एक हजार रुपये की राशि शासन के मद में चालान के माध्यम से जमा की गई।मछली पालन विभाग द्वारा आसपास के सभी मत्स्य विक्रेताओं को कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी दी गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बंद ऋतु में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि किए जाने पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आमजन व मत्स्य व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करें एवं संरक्षण काल में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

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