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.*🔥घर में घुसकर मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपियो को हुआ आजीवन कारावास।*

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 नर्मदापुरम!अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम लखन भवेदी * ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पिपरिया श्रीमति अर्चना रघुवंशी जी द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरतजी पटेल, आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल को भादवि. की धारा 302/149 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए  आजीवन कारावास की सजा एवं  अर्थदण्ड से दण्डित किया है।  अभियोजन घटना के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि  दिनांक 24.12 .2020 को फरियादी दशरथ गूजर ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया मे इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 24.12.2020 के सुबह 10.00 बजे की बात है उसका भाई महेंद्र खेत पर था, खेत से सूरज पटेल टैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था, महेंद्र का सूरज से .झगड़ा हुआ तो महेंद्र घर आ गया। करीबन 11 बजे दिन मे सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरतजी पटेल, आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल उनके घर के अंदर आ गए और सभी लोगो ने उन्हे मादरचोद, बहनचोद की गंदी गंदी गालियाॅ देकर हाथ मे रखी लाठियो से मारने लगे, मारपीट से उसके पिता चंदन सिंह, उसके बड़े पिता सूरज सिंह, उसकी बड़ी माॅ गंगा बाई, उसके भाई महेंद्र को चोटे आयी तथा उसके भतीजे नितिन पटेल को भी चोट आयी। मारपीट कर सभी लोग धमकी देते हुए वहाॅ से चले गये और जाते जाते आरोपीगण ने उनके घर के ट्रैक्टर को भी लाठी से क्षतिग्रस्त कर नुकसान किया। वह  चंदन सिंह, सूरज सिंह, माॅ गंगा बाई तथा महेंद्र को गाड़ी से लेकर सरकारी अस्पताल पिपरिया गया वहाॅ से डाॅक्टर ने ईलाज कर चंदन सिंह, सूरज, गंगा बाई को होशंगाबाद रिफर कर दिया वे होशंगाबाद चले गए। होशंगाबाद मे ईलाज के दौरान चंदन सिंह की मृत्यु हो जाने से आवश्यक अनुसंधान पूर्ण करते हुए धाराओ का ईजाफा कर चालान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। मामले में विवेचना एस आई उमेद सिंह राजपूत द्वारा की गई थी।प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था। अभियोजन द्वारा न्यायालय मे  साक्षियो को परीक्षित कराया गया। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण  को  दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया। *शासन की ओर से उपरोक्त मामले मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक / सहायक ज़िला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे* द्वारा की गयी।
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