*🌈🌈दस माह में 8599 मामले दर्ज कर 29 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला*
नर्मदापुरम । भारतीय रेलवे की सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।आरपी एफ पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2024 (माह अक्टूबर तक) में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 8,599 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 29,48, 113/- रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।चेन पुलिंग की रोकथाम हेतु उठाये जा रहे ठोस कदम :-आरपीएफ कर्मियों की plain clothes में तैनाती और यात्रियों को अलार्म चेन के गलत उपयोग के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ट्रेनों में CCTV कैमरे और रियल-टाइम निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है!दोषियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना देने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन पहलों का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।