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नर्मदापुरम!जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पिपरिया श्री कैलाश प्रसाद मरकाम जी द्वारा निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी सुनील कतिया को धारा 354 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप मे दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित बालिका ने थाना बनखेड़ी मे इस आशय की रिपोर्ट लेख करवायी थी कि दिनांक 07.05.20 को जब वह ग्राम जासरवानी मे अपने घर मे थी तथा उसके दादा दादी किसी कार्यक्रम मे बाहर गये हुए थे तथा उसका भाई भी घर के बाहर था। पीड़ित बालिका द्वारा घर मे खाना बनाने के पश्चात निस्तार हेतु घर के पीछे जाने पर अभियुक्त सुनील कतिया ने आकर पीड़ित बालिका को बुरी नियत से पकड़ लिया था एवं उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया था। उक्त संबंध मे पीड़ित बालिका की शिकायत के आधार पर थाना बनखेड़ी में अभियुक्त सुनील कतिया के विरूद्व धारा 354 भादवि एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्व किया गया! इस मामले मे अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियो के कथन न्यायालय में कराये गये । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी सुनील कतिया को दण्डित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी।
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