नर्मदापुरम। माननीय जेएमएफसी इटारसी सूर्यपाल सिंह राठौर द्वारा दिनांक 05/09/2024 को धारा 394, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपीगण उमेश मेहरा पिता हरप्रसाद मेहरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी नाला मोहल्ला, इटारसी, म.प्र. एवं गणेश भालेराव पिता रमेश भालेराव, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम धनेगाँव तांडा, तहसील सोमगाँव, जिला औरगाबाद ढाई-ढाई वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 13.09.2023 को फरियादी मुरारी ठाकुर दोपहर करीब 02:00 बजे स्टेशन इटारसी के प्लेटफार्म न. 7 से बाहर खाना खाने के लिए नए फूट ओवर ब्रिज से जा रहा था। उसे फूट ओवर ब्रिज पर दो व्यक्ति मिले जो एक दूसरे को गणेश एवं उमेश नाम बता रहे थे। उन्होने फरियादी से बोला की तुम्हारे जेब मे जितना पैसा है हमें दे दो हमे शराब पीना है। फरियादी के मना करने पर उसे घेर लिया और चाकू अड़ा पैंट की जेब से पर्स निकालना चाहा तब विरोध करने पर उमेश नाम के व्यक्ति ने फरियादी के पुट्टे पर दो बार चाकू मारा जिससे चोटे लगकर काफी खून बहने लगा। उसके बाद फरियादी की पैंट की जेब से गणेश नाम का व्यक्ति पर्स निकाल लिया। फिर दोनों मौके से भाग गए। मेरा पर्स पुराना इस्तेमाली भूरे मटमैले रंग का जिसके अंदर मेरे निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कापी, पासपोर्ट साईज का फोटो, 200 रु0 के दो नोट एवं 100/- रु0 का एक नोट रखा था।थोड़ी देर मे मेरा उपचार सरकारी अस्पताल इटारसी मे कराया गया। मेरा सामान व दोनों व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान लूँगा। घटना फुट ओवर ब्रिज से निकलने वाले कुछ लोगो ने देखी है। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाए
फरियादी के मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध धारा 394 आईपीसी का पाया जाने से असल अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी द्वारा आरोपी उमेश मेहरा को
394/34 भादवि दो वर्ष छः माह
सश्रम कारावास एवं हजार रूपये 5000/-(पांच हजार रूपये अर्थदण्ड
गणेश भालेराव 394/34 भादवि दो वर्ष छः माह सश्रम कारावास एवं हजार रूप 5000/-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।शासन की ओर से पैरवी मनोज जाट, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।