नर्मदापुरम। माननीय द्वितीय जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा द्वारा थाना पथरोटा के शासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराध के आरोपी राजेश उर्फ मंझले चौरे पिता कंछेदी चौरे, निवासी मेहरा गांव को हीरालाल चौरे पिता तातूराम चौरे, निवासी मेहरा गांव की नहर में धकेलकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 27.04. 2022 की रात में फरियादी उमेश चौरे के पिता हीरालाल चौरे के पास राजेश उर्फ मंझले चोरे का फोन आया तथा उसी रात को करीब 02. 00 बजे राजेश और उसका साथी राजकुमार बरखने मोटरसाइकिल से घर आये और पेरालेसिस से ग्रस्त 62 वर्षीय हीरालाल को पडिहार के पास ईलाज के लिये चलने के लिये कहने लगे तथा राजेश ने हीरालाल की मोटरसायकल पर उसे पीछे बिठाकर और राजकुमार बरखने ने उमेश को पीछे बैठाकर इटारसी पेट्रोल पंप लेकर गये वहां से ग्वालबाबा गोंचीतरोंदा होते हुए बड़ी नहर ले जाकर राजेश ने हीरालाल को मोटरसाइकिल सहित बड़ी नहर में जान से मारने की नियत से नहर में धक्का दे दिया फिर उमेश को भी जान से मारने की नियत से राजेश और राजकुमार बरखने दोनों ने पकड़कर नहर में धक्का दे दिया जिससे हीरालाल की नहर में डूबने से मृत्यु हो गयी तथा उमेश पानी के बहाव में छोटी शाखा में आ गया तथा वह कुछ दूरी पर जाकर छोटी शाखा से जीवित बाहर आ गया । थाना पथरोटा द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।न्यायालय में अभियोजन द्वारा चश्मदीद साक्षी उमेश चौरे एवं अन्य साक्षियो का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। इन साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ललित कुमार झा द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ मंझले को धारा 302 भादवि अंतर्गत दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया तथा अन्य अभियुक्त राजकुमार बरखने को दोषमुक्त किया। प्रकरण की शासन की ओर से पैरवी अति . जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एच.एस.यादव द्वारा की गई।
*🌈💫वृद्ध को नहर में धक्का देकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*
June 29, 2024
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