नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी पर्वत सिंह थाना सिवनी मालवा को धारा- 457 भादवि. में 03 वर्ष सजा एवं 1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रूपये जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग अभियोक्त्री कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। घटना दिनांक 18.07 .2020 को रात्रि में अपने परिवार वालों माता- पिता, भाई-बहन के साथ घर में सो रही थी। तभी रात्रि लगभग 12ः30 बजे आरोपी पर्वत घर में बुरी नियत से घुस कर अभियोक्त्री के सीने पर हाथ रखा और कहा की अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तुझे और तेरे घर वालो को नही छोडूंगा व तूझे बदनाम कर दूंगा। अभियोक्त्री ने घटना माता-पिता को बताई। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना सिवनीमालवा में लेख कराई।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबध्द किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
*🌈💫नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास*
May 14, 2024
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