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*💫🌈 पमरे भोपाल मंडल द्वारा टिकिट दलालों के खिलाफ अभियान*

 नर्मदापुरम।भोपाल मंडल द्वारा टिकट दलालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे आरक्षण टिकटों के संबंध में अवैध व्यापार करने वालो पर अंकुश लगाने के लिए मिशन उपलब्ध के तहत दि.16.04.2024 को रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में रानी कमला पति रेल्वे स्टेशन पर तत्काल रेलवे टिकटो का अवैध व्यापार करने वालो पर निगरानी के दौरान छापा मार कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया| इनके पास एक अग्रिम यात्रा का तत्काल रेल आरक्षण टिकट कीमत 3970/- रूपए जब्त की गयी है| टीम द्वारा पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे 300 से 400 रूपए प्रति टिकिट के लालच में रेल आरक्षण तत्काल टिकट का अवैध व्यापार करते है। इन पर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कानूनी कार्यवाही की गयी है।इस अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में भोपाल मण्डल द्वारा रेलवे में टिकटों का अवैध व्यापार/ काला बाजारी करने वाले टिकट दलालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करते हुये रेल अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत 67 प्रकरण दर्ज कर 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं रुपये 2,83,000/- जुर्माना वसूला गया।इन दलालों से कुल 8576 टिकिट बरामद की गई।जिनकी कीमत लगभग 1,42,15, 723/- थी। वरिष्ट मंडल वाणिज्य प्रबंधक  सौरभ कटारिया ने बताया कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आमजन को रेल टिकिट निर्धारित कीमत पर उपलब्ध हो सके, रेल प्रशासन द्वारा टिकट दलालों पर विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। रेलवे अधिनियम के तहत अनाधिकृत व्यक्तियों से रेल टिकटों की खरीद एवं बिक्री एक दण्डनीय अपराध है। एसा करते हुए पकडे जाने पर  रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अधिकतम तीन साल की जेल या दस हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।रेल यात्रियों से अपील है कि वे रेल टिकटों की खरीदारी केवल रेलवे द्वारा अधिकृत टिकट विक्रेता/रेलवे काउंटर/ऑनलाइन माध्यम से ही करें एवं अनधिकृत व्यक्तियों से टिकट खरीदने से बचें क्योंकि एसे टिकटों को जब्ती की कार्यवाही के बाद अवैध कर दिया जाता है और ऐसा टिकट धारक बिना टिकट माना जाता है।रेल प्रशासन भोपाल मंडल द्वारा टिकट दलालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी रहेगा।

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