Type Here to Get Search Results !

Video

*🌈💫नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास*

नर्मदापुरम।माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी साजन भाट पिता उत्तम भाट उम्र 23 वर्ष निवासी इटारसी को धारा-376(2)एन,506 भादवि 5/6 में पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।घटना का संक्षिप्त विवरणः- प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 14.02. 2023 के करीब दोपहर 1 बजे साजन ने 17 वर्षीय नाबालिक अभियोक्त्री को खाना खाने के लिए बुलाया तब नाबालिक अभियोक्त्री उसके घर पहुंची तो उसके घर पर कोई नहीं था और साजन ने नाबालिक अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना बुरा काम किया। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसे धमकी दी कि अगर वह चिल्लाई तो उसे वही जान से मार देगा फिर अभियोक्त्री को साजन भाट ने जान से मारने की धमकी देकर ऐसे ही तीन बार अभियोक्त्री को  अपने घर बुलाया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बुरा काम किया। नाबालिग द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना- इटारसी में दर्ज करायी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान नाबालिक अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गई थी किन्तु डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(2)(एन), 506  भादवि एवं 5/6 में पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.