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*💫🌈विधिक सेवा समिति इटारसी द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया*

 नर्मदापुरम/इटारसी।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नर्मदापुरम के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदशन में तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी द्वारा मीडिएशन सेंटर, इटारसी में सविधान दिवस 26 नवम्बर के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के श्री हर्ष भदौरिया द्वारा बताया गया कि देश में हर वर्ष 26 नवबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने मौजूदा संविधान का अपनाया था। यह सविधान ही है जो अलग-अलग धर्म, जातियों को एक देश की तरह जोड़ता है और हमें यह अधिकार प्राप्त है हम सब पूरी स्वतंत्रता एवं समानता के साथ जीवन जी सकें। संविधान के तहत ही हमारे देश के सभी कानून बनते है। इस संविधान के तहत कार्यपालिका न्यायपलिका कार्य करते है।इसी क्रम में श्री सूर्यपाल सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बताया गया मौलिक अधिकर भारत के सविधान में निहित अधिकार है,जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार प्रदान करते है। मौलिक अधिकार ऐसे मूलभूल अधिकार है जो लोगों को सुगमता से जीवन जीने के लिए बनाये गये है। जिस प्रकार से सविधान में भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों का अपना एक महत्व है जो देश के सतत विकास के लिए अत्यत आवश्यक है। संविधान की उद्देशिका का वचन अधिवक्ता अरविंद गोयल द्वारा किया गया।इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश ललीत कुमार झा, तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट कु० निधि मोदिता पिंटो, श्रीमती पूजा भदौरिया, श्री निखिल सिघई, सुश्री पूर्वी राय, तहसील अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सतोष गुरयानी, उपाध्यक्ष विनोद भवसार, पैनल अधिवक्ता जिनेन्द्र कुमार जैन, रघुराज सिंह बघेल, सजय मेहतों एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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