*💫🌈पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगना हुआ अनिवार्य* *💫🌈15 दिसंबर के बाद होगी चालानी कार्यवाही*
November 27, 2023
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नर्मदापुरम। परिवहनआयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 1अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहन जो आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हुए हो, ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट( एच एस आर पी) लगवाना वाहन स्वामियों के लिए अनिवार्य हो गया है। जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। निर्धारित तिथि तक परिवहन विभाग द्वारा बिना (एच एस आर पी) नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को जागरूक तथा इन नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रेरित हेतु अभियान चलाया जाएगा,15 दिसंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजि स्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी तथा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 15 जनवरी 2024 तक शत प्रतिशत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों के पालन न करने वाले वाहनों पर लगातार कार्य वाही कर चालान किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से होने वाले फायदे। आसानी से तथा साफ नंबर का दिखाई देना। नंबर प्लेट के पंच होने से आसानी से किसी अन्य के द्वारा बदली नही जा सकती। नबंर प्लेट से वाहन तथा वाहन मालिक की पूरी जानकारी मिल जाती है।वाहन की डुप्लीकेट नंबर प्लेट नही बन पायेगी। वाहन हमेशा सुरक्षित रहेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यह प्लेट एलुमिनियम निर्मित नंबर प्लेट हैं। जो वर्तमान में पंजीकृत नवीन वाहनों पर अनिवार्य रूप से लगाई जा रही है इस नंबर प्लेट के ऊपर बाई ओर एक नीले रंग का होलोग्राम होता है। जिसके नीचे एक यूनिक लेकर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है।जिसे स्कैन करने पर वाहन संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाती है,इसके अलावा पंजीकृत अंको पर एक हॉट स्टेप फिल्म लगाई जाती है और साथ में नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है।आरटीओ अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है।विभागीय जांच दल द्वारा 15 दिसम्बर 2023 तक जन जागरूकता अभियान चलाकर वाहन स्वामियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। 15 दिसंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे वाहनों पर जांच दल द्वारा चालानी एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।