नर्मदापुरम।माननीय द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्री ललित कुमार झा द्वारा दिनांक 31/10/2023 को दोहरे हत्याकांड के सनसनीखेज प्रकरण में आरोपीगण 1. दिनेश यादव पिता हल्का यादव, उम्र- 35 वर्ष, 2. सुंदरलाल यादव पिता हल्का यादव, उम्र- 38 वर्ष, 3. गणेश पिता हल्का यादव, उम्र- 40 वर्ष, 4. हल्का यादव पिता भभुतिया यादव, उम्र- 80 वर्ष, सभी नि.ग्राम मल्लुपुरा, केसला, को दोहरी हत्या के अपराध के लिए धारा 302 भादवि के अंतर्गत दोहरे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। आरोपी रमेश यादव पिता हीरालाल यादव को दोषमुक्त किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी रोहित यादव पिता पप्पू यादव, उम्र- 18 वर्ष, नि0 भरगदा, केसला ने पुलिस को सूचना दी थी कि दिनांक 13/07/2021 को थाना केसला अंतर्गत ग्राम भरगदा में खेत में जमीन बखरने की बात को लेकर दिनेश यादव पिता हल्का यादव ने ट्रेक्टर चढाकर 02 वृद्ध व्यक्तियों श्रीराम यादव पिता श्री फत्तू यादव एवं श्रीमति भागवती बाई यादव पति श्री रमेश यादव की हत्या की । घटना समय सुबह 8:30 बजे खेत पर आरोपीगण 1. दिनेश यादव 2. सुंदरलाल यादव 3. गणेश यादव 4. हल्का यादव फरियादी के खेत पर बखरनी कर रहे थे। फरियादी द्वारा आरोपीगण को खेत बखरने से मना करने पर खेत में मौजूद आरोपीगण ने उसे मॉ बहन की अश्लील गालियां दी। फरियादी ने इसकी जानकारी घर जाकर उसके परिजनों को दी और परिजन श्रीराम यादव, रमेश यादव, भागवती बाई यादव, श्रीमति गुड्डन यादव तथा शंभू यादव के साथ खेत पर पहुंचा जहां अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष को गालियां बकी और दिनेश यादव से फरियादी पक्ष पर ट्रेक्टर चढा देने के लिए कहा। तब दिनेश यादव ने श्रीराम यादव एवं भागवती बाई पर ट्रेक्टर चढाकर सनसनीखेज घटना कारित की। घटना के दौरान शेष आरोपीगण ने शभू यादव एवं रोहित के साथ हाथ मुक्को से मारपीट की और एक अन्य आरोपी रमेश यादव ने एक बल्लम लाकर आरोपी सुंदर लाल का दिया उस बल्लम से सुंदरलाल ने रोहित यादव के पैर के पंजे में चोट पहुंचाई। घटना के बाद आरोपीगण वहां से भाग गये घायल श्रीराम यादव और भागवती बाई को परिजन जीप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा लाये जहां डॉक्टर सतीश रघुवंशी ने उनके परीक्षण के दौरान भागवती बाई को मृत पाया और श्रीराम यादव को होशंगाबाद रैफर किया।नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद में ईलाज के दौरान श्रीराम यादव की भी उसी दिन मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा रोहित की सूचना पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र0 99/21 पर धारा 302, 307, 323, 294, 506 एवं 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर निरीक्षक कैलाश पांसे द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी एच .एस. यादव, सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट एवं सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री रविन्द्र अतुलकर द्वारा की गई।
*🌈💫दोहरे सनसनीखेज हत्याकांड में 04 आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास*
October 31, 2023
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