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*💫🌈जिला बदर किये गये आरोपी द्वारा बिना अनुमति राजस्व सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास*

नर्मदापुरम।जिला अभियोजन अधिकारी  राज कुमार नेमा ने बताया कि माननीय न्यायिक  मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री निखिल सिंघई, इटारसी द्वाराआरोपी को धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्डम से दण्डित किया गया एवं व्यतिक्रम करने पर 03 माह का अतिरिक्त  कारावास से दण्डित किया गया। मामला यह था कि दिनांक04-08-2017 को आरक्षी केंद्र  इटारसी में पदस्थर सहा.उप. निरीक्षक संजय रघुवंशी द्वारा अभियुक्त धनपाल को थाना इटारसी के अप.क्र. 152/17 अंतर्गत धारा 294,323,506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पश्चारत पता चला कि जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2016 को आरोपी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला नर्मदापुरम तथा उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमा से निष्कााषित किया गया था। अभियुक्त से अनुमति आदेश पूछे जाने पर उसके कोई अनुमति आदेश नहीं पाया गया,तब अभियुक्त  के विरूद्ध धारा 14 म.प्र. राज्य  सुरक्षा अधिनियम का अपराध होने के कारणअभियुक्तप को विधिवत गिरफ्तार कर अभियुक्तश के विरूद्ध धारा 14 म.प्र.राज्यध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर, उपरांत अभियोग पत्र पेश किया। शासन की ओर सेरविन्द्र  अतुलकर,सहा0जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा पैरवी की गई।

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