नर्मदापुरम।माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिगोविंद कहार को धारा- 354 भादवि. में 1 वर्ष एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि आरोपी हरिगोविंद कहार तीन महीने से नाबालिग अभियोक्त्री का पीछा करता था। उसने यह बात घर में चाचा और दादी को भी बतायी थी।इसके बाद घटना दिनांक 02.04 .2019 को रात में करीब 3 बजे अभियोक्त्री घर में सो रही थी, तभी आरोपी हरिगोविंद कहार का घर के अंदर घुस गया और पास आकर बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर दादी और चाचा उठ गए, जिन्हें देखकर आरोपी हरिगोविंद वहाँ से भाग गया, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग अभियोक्त्रि ने थाना पिपरिया में दर्ज करायी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबध्द किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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