नर्मदापुरम।माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवप्रसाद एवं सुनील को धारा- 294, 323, 324, 506, 34 भादवि. में 6 माह सश्रम कारावास एवं 2500/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 25.06.2016 को सुबह फरियादी गांव में अपना खेत बखरने के लिए अपने मां पिताजी के साथ गया था। उसी समय आरोपी शिव प्रसाद, सुनील अपने साथियों के साथ आये और बोले की जमीन क्यों बखर रहे हो और इसी बात को लेकर सभी ने गंदी-गंदी गालियां दी एवं कुल्हाडी से फरियादी को सिर, पीठ एवं पैर में मारा एवं आरोपीगण बोले की रिपोर्ट किया तो जान से खत्म कर देंगे। थाना बाबई में फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
*🌈💫मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास*
August 23, 2023
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