नर्मदापुरम्। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा कोतवाली नर्मदापुरम के अपराध में को 376(3), 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4500 /- रूपये अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 15 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री ने थाने में लिखित शिकायत की कि मैं घटना दिनांक 02.06.2022 को शाम के समय दादी को खाना देने गयी थी खाना देने के बाद बाहर निकली तो आरोपी अभियोक्त्री को देखकर उसके पास आया और मेरे साथ चल बोला नहीं चलेगी तो बाप को मरवा दुंगा तो डर के कारण उसके साथ उसके घर के अंदर चली गई और मेरे कपड़े उतरवाकर मेरे साथ गंदा काम किया और बोला तुमने अगर घर वालो का बताया तो बाप तुझे मार डालेगा उसके 03 माह पहले भी गंदा काम डरा धमकाकर किया था डर के कारण किसी को नही बताई थी। आरोपी 03 माह से उसे डरा धमकाकर गलत काम किया।विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी नितिन उर्फ मिथुन मेषकर को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । विवेचना शासन की ओर से उप-निरीक्षक सोनम साहू के द्वारा की गयी। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
*💫🌈नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास*
August 11, 2023
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