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*💫🌈मार-पीट कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने पर आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास*..*💫🌈कुल 900/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

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 नर्मदापुरम। श्री अंशुल चंद्रा, माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा प्रकरण क्र0 आरसीटी 304/18 अपराध क्र0 436/18 में आरोपी छोटू उर्फ राजकुमार को धारा-327, 323 भा.दं.वि. में अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 900/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम् श्रीमान राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.10.2018 को फरियादी विवेक विश्वास दुर्गा उत्सव कार्यक्रम में सजावट का कार्य कर रहा था।उसी समय आरोपी छोटू उर्फ राजकुमार गौंड आया और फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा विवेक ने पैसें देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ सेंटिग के पटिये से मार-पीट की जिससे उसे कान के पास चोट आई, पास में खड़े विवेक के दोस्तों ने उसे रोका तो आरोपी ने उसके साथ भी हाथ-मुक्को से मार-पीट कर मौके से भाग गया। फरियादी को शासकीय अस्पताल ले जाया गया जहॉ से उसे होशंगाबाद (वर्तमान जिला-नर्मदापुरम्) स्थित जिला अस्पताल रैंफर किया गया। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर द्वारा  दर्ज की गयी। तत् पश्चात् थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।शासन की ओर से  पैरवी अभियोजन अधिकारी/पैरवीकर्ता*श्रीमति अनीशा खान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर द्वारा की गयी।

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