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*🌈💫किसान भाई फसल बीमा कराकर जोखिम से बचे,फसल बीमांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त*

नर्मदापुरम /कृषि में होने वाले जोखिम से कृषकों को बचाने तथा उनकी आय को बढ़ाने के उददेश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले संचालित की जा रही है। योजना में अधिसूचित फसल के बीमांकन का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के कृषक अपनी अधिसूचित फसल का बीमांकन कराकर जोखिम से बच सकते हैं। उप संचालक कृषि जे आर हेडाऊ  ने बताया कि खरीफ 2023 हेतु बीमांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। खरीफ 2021 तथा रबी 2021 -22 अंतर्गत जिले के 147178 कृषकों को कुल बीमा दावा राशि रूपये 190.68 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में 13 जून 2023 को किया गया है। जिससे किसानों के आर्थिक स्तर मे सुधार तथा जोखिम से बचाव हुआ है। वर्तमान समय मे खरीफ 2023 की फसलों हेतु बीमांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित है। खरीफ 2023 हेतु सोयाबीन, मक्का धान सिंचित थान असिंचित अरहर, मूंग व उड़द का फसल ऋणमान कमश: राशि रूपये प्रति हेक्टेयर 36500 रुपये 33000 रुपये, 45000 रुपये, 29000 रुपये, 34100 रुपये 27000 रूपये तथा 26000 रूपये, निर्धारित है। किसान भाइयो द्वारा विभिन्न फसलो यथा- सोयाबीन, मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित अरहर, मूंग व उड़द हेतु देय प्रीमियम राशि रूपये प्रति हेक्टेयर 730 रूपये, 860 रूपये, 900 रूपये, 580 रुपये, 682 रुपये, 540 रूपये तथा 520 रूपये निर्धारित है योजना प्रावधानानुसार किसान भाई फसल ऋणमान का 02 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान कर बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । कृषक हित में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा फसल ऋणमान का 4-4 प्रतिशत प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को प्रदाय की जाती है।योजना में निहित प्रावधान अनुसार अऋणी किसान भाई भी अपने अपने अधिसूचित फसलो का बीमाकन कराकर प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बच सकते है। अऋणी किसान भाई जिले के समस्त डबल लॉक केंद्रो पर पहुंचकर नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से अथवा जिले में संचालित नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है अऋणी किसानों को नागरिक सुविधा केंद्र पर फसल बीमांकन हेतु बैंक की पासबुक आधार कार्ड, पटवारी द्वारा जारी बोनी प्रमाण पत्र तथा भू अधिकार पत्र, प्रीमियम राशि लेकर पहुचना होगा। नागरिक सुविधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से फसल बीमा कराये जाने से किसान भाईयो की बीमा संबंधी समस्त जानकारियों की प्रविष्टि नैशनल इंश्योरेंस पोर्टल पर ततसमय ही हो जायेगी। बीमांकन के उपरांत नागरिक सुविधा केंद्र द्वारा तत्समय कृषको को बीमा पालिसी प्राप्त हो सकेगी जिसमे किसानों का एप्लीकेशन आईडी तथा फार्मर आईडी, बीमित फसल, बीमित क्षेत्र इत्यादि जानकारियो की प्रविष्टि होगी। किसान भाइयो से अपील है कि ऐसे कृषक जिनका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख समितियों में केसीसी खाता नहीं है तथा वे इस योजना में सम्मिलित होना चाहते है तो नागरिक सुविधा केंद्र अथवा विपणन संघ के नजदीकी डबल लॉक केंद्र पर पहुँचकर फसल बीमा करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए विकासखंड स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियो एवं बीमा कंपनी के तहसील स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधियों से संपर्क करे।

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