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*💫🌈नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास*

नर्मदापुरम।माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के द्वारा थाना नर्मदापुरम के अपराध में आरोपीगण सुनील यादव को पॉक्सो अधिनियम दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।आरोपी पिंटू फ़रार है। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा ने बताया कि  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01/5/2020 के रात्रि 08ः30 बजे करीब फरियादिया अपने घर पर खाना बना रही थी उसकी दोनो बेटियां उम्र 7 वर्ष एवं 9 वर्ष घर के सामने खेल रही थी तभी फरियादिया को चिल्लाने की आबाज आई उसने बाहर निकल कर देखा तो दो लडके सुनील यादव एवं पिन्टू राजपूत एक मोटर साईकिल के साथ उसकी बेटियो के पास खडे थे उनमे से सुनील यादव मेरी छोटी बेटी  को बुरे इरादे से टच कर रहा था और उसका हाथ पकडे हुये था फरियादिया ने पास जाकर उसका हाथ छुडाया और उससे क्या कर रहा है पूँछा तो उसने कोई जबाब नही दिया और मेरे पूछे जाने पर दोनो लडके वहा से मोटर साईकिल छोडकर भाग गये जिसके बाद फरियादिया ने अपनी बेटियो से पूछा कि यह लोग आपसे क्या कह रहे थे तो उसकी छोटी बेटी ने उसे बताया कि दोनो भैया लोग एक मोटर साईकिल से आये थे जिन्होने पहले हमसे हमारा नाम पूँछा फिर दोनो भैया लोगो ने मेरी पीठ, सामने शरीर , और जांघ पर हाथ फेरते हुये हमे नमकीन और आईस्क्रीम दिलाने की बात कही मुझे उनका टच अच्छा नही लग रहा था इसलिये मैंने जोर से आपको आबाज लगाई । इस प्रकार फरियादिया ने बेटी के चिल्लाने पर बाहर आई जहाँ आरोपीगण उसकी बेटी को गलत तरीके से टच कर रहे थे और उसके आ जाने पर अपनी मोटर साईकिल जिसका नम्बर एमपी 05 एमबी 6945 है को छोडकर वहा से भाग गये । इसलिये थाने में रिपोर्ट की जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजबद्व कर विवेचना उपरांत सोनम साहू विवेचक द्वारा जांच पूर्ण कर आरोपी सुनील एवं पिंटू के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।विचारण के दौरान पीड़िता एवं अन्य साक्ष्य पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन घटना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दोषसिद्व किया गया। आरोपी पिंटू फ़रार है प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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