नर्मदापुरम/ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कार्यालय के कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को संगोष्ठी के माध्यम से जानकारियां दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिनेश देहलवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. दीपक डेहरिया ने जानकारी देते हुए धारा 456 एवं 7 के बारे में बताया, जिसमें धारा 4 में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है एवं उसमें 200 से लेकर 3000 तक का जुर्माना एवं 3 साल तक की जेल, धारा 5 के अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान एवं तंबाकू मिश्रित पदार्थों का विज्ञापन को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 6 के अंतर्गत 18 साल से छोटे बच्चों के लिए ना धूम्रपान करना है ना बेचना है और ना ही खरीदना है धारा 7 के अंतर्गत किसी भी तरह की कंपनी द्वारा प्रलोभन को प्रतिबंधित किया गया है।इसके पश्चात कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को तंबाकू एवं धूम्रपान उत्पादों का सेवन न करने के विरोध में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेष देहलवार, सिविल सर्जन डॉ सुधीर विजयवर्गीय, डॉ. प्रियंका दुबे, जिला क्षय अधिकारी, डॉ. दीपक डेहरिया जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं अन्य कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में कि इन उत्पादों का ना ही हम सेवन करेंगे और ना ही अपने किसी परिचित को इसका सेवन करने देंगे एवं अगर कोई कर्मचारी/व्यक्ति कार्यालय में इसका सेवन करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध जुर्माना लगाया जाएगा यह जानकारी तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ देहलवार द्वारा दी गई।
*💫🌈विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान*
June 01, 2023
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