नर्मदापुरम्/ इटारसी। तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा के न्यायालय द्वारा हत्या के दो आरोपी राजेश बसोड़ ओर सुनील कट्टन को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास ओर धारा 307 (दो काउंट) में 7-7 वर्ष का कारावास कुल 2-2 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है कि 31 दिसम्बर 2015 की शाम 7 बजे फरयादी मृतक राजू पाल जो कि अपनी टपरिया में अपने परिवार के साथ था। तभी आरोपी राजेश बसोड़,सुनील कट्टन,विमल गोंड, ओर एक नाबालिक वहा पहुंचे और अड़ी बाजी कर 200 रुपये टेक्स यहाँ रहने का देना पड़ेगा नही देने पर सभी आरोपियों ने राजूपाल को 2 लोगो ने पकड़ा और एक ने पेट मे चाकू मारा तो वह घूम गया और जो कि उसके बाये कूल्हे में चाकू लग गया और एक आरोपी ने उसके पेट मे पत्थर मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश बसोड़ ओर सुनील कट्टन को दोषी पाते हुए दोनों आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिया एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने न्यायालय में तर्क किये की समाज मे बढ़ रहे अपराधों को देखते हुई आरोपियों को कठोर दंड से दंडित किया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारा वास की सजा से दंडित किया गया । शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया इटारसी द्वारा की गई।
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
September 06, 2022
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