नर्मदापुरम्/ इटारसी।न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।इटारसी न्यायालय ने इसे जघन्य हत्याकांड माना है, जिसमें मां और बेटी की दहेज प्रताडऩा मामले में जलने से मौत हो गयी थी। न्यायालय ने इसमें धारा 302 का भी इजाफा किया था, हालांकि फैसला धारा 304 बी दहेज हत्या का आया है।बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी पति अमित ओनकर और सास किरण ओनकर को आजीवन कारावास की सजा ओर 1500-1500 रुपये जुर्माना लगाया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया, राजीव शुक्ला ने की। वहीं फरियादी की ओर से अधिवक्ता पारस जैन ने पैरवी की थी।एजीपी भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि 19 मई 2015 का मामला है इटारसी के नाला मोहल्ला में दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अनिता ओनकर ने अपनी चार साल की छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपियों को दंडित किया है।बताया जा रहा है कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कु सविता जडिय़ा की अदालत ने आरोपियों को दंडित किया है।
दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा
August 25, 2022
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