नर्मदापुरम्। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया, द्वारा आरोपी को धारा 323,354, 451भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण के पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पिपरिया सोहनलाल चौरे ने बताया कि अभियोक्त्री मेहनत मजदूरी का काम करती है । उसके पति की मृत्यु 2009 में हो गई थी, उसके दो बेटे है। दिनांक 13/08/2016 को वह खाना खाकर घर पर सो रही थी, उसके दोनो बेटे घर पर नही थे, रात्रि करीब 03 बजे बिजली चली गई तब उसकी नींद खुल गई तो उसने मिट्टी के तेल की चिमनी जलाई और उसी समय आरोपी उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसके हाथ पकड़कर जबरजस्ती करने लगा तब वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर उसकी जेठानी और मोहल्ले के लोग आ गए, जिन्हे देखकर आरोपी वहा से भाग गया और बोला की अगर थाने में रिपोर्ट की तो उसे जान से खत्म कर देगा ।पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे पिपरिया द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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