नर्मदापुरम्। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश कुशवाहा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भादवि. 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 9000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।पैरवी कर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक कैलाश पटेल ने बताया कि फरियादी (अभियोक्त्री के मामा) ने दिनांक 21/11/2018 को थाना मे यह रिपोर्ट लिखवायी कि वह दिनांक 20/11/2018 को शाम करीब 06.00 बजे पेट्रोल पंप पर काम पर गया था, घर मे उसकी मां, पिता एवं भांजी(अभियोक्त्री) थे।शाम करीब 07.30 बजे उसकी मां ने फोन किया कि अभियोक्त्री स्कूल से वापिस नही आयी तब उसने स्कूल तथा बस स्टेण्ड पर अभियोक्त्री की तलाश की एवं रिश्तेदारो के यहॉ पता किया किंतु अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। अभियोक्त्री के माता-पिता ने मोहल्ले मे रहने वाला राजेश पर संदेह करते हुए बताया था कि वह भी कल शाम से घर पर नही है। वह उसके घर पर आता जाता रहता था।वहीअभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर कही ले गया है। अभियोक्त्री का पता नही चलने पर उसने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। तथा अभियोक्त्री को दस्तयाब कर सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक कैलाश पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
नाबालिग को भगाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 9000 रूपये का अर्थदण्ड
August 30, 2022
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