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नाबालिग के साथ बलात्कार करने वालेे आरोपी को आजीवन कठोर कारावास


नर्मदापुरम्।जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आर.के. खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 18/06/2021 को 15 वर्ष की नाबालिग अभियोक्त्री जो कक्षा 11 वीं की छात्रा है। घटना दिनांक को उसके माता-पिता खले में गये हुए थे और वह अपने घर पर खटिया पर सो रही थी। तभी एक लड़का उसके घर घुस गया और उसके साथ गलत काम किया। उसके आवाज लगाने पर करीब 10 मिनिट बाद उसके पिता आये तब तक अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री की शिकायत पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 106/2021 धारा- 376(3), 545 भा.द.स. एवं धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत.पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक से अभियोक्त्री का मोबाईल गायब है, जिसे सायबर सेल की मदद से आरोपी श्रीराम कलमे की लोकेशन पता चली तब अभियुक्त को दिनांक 24/06/2021 को गिरफ्तार किया गया।विवेचना की कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (श्रीमती आरती ए शुक्ला) नर्मदापुरम में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए तथ्यों से एवं अपने तर्को से अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में आये अभियोक्त्री के माता-पिता के साक्ष्य एवं अभियोक्त्री के द्वारा दिये गये कथन तथा आरोपी श्रीराम कलमे के विरूद्ध डी.एन.ए. रिपोर्ट धनात्मक होने की दशा में, अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माने के दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। पीडित को म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु अनुशंसा की गई।शासन की ओर से प्रकरण में श्रीमान गोविंद शाह, उप- संचालक (अभियोजन) के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आर.के. खाण्डेगर द्वारा की गई। जिसमें विशेष लोक अभियोजक लखनसिंह भवेदी,  अखिलेश गंगारे,सहा जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती अरूणा नागले, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी का विशेष सहयोग रहा।

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