नर्मदापुरम /विधानसभा निर्वाचन -2023 के तहत 17 नवंबर को जिले की चारो विधानसभाओं में प्रात: 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक मतदान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर को शाम 6:00 बजे के बाद से चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।कलेक्टर श्री सिंह ने के आदेश अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर 2023 को शाम 6:00 बजे के बाद से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तथा इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति शामिल हो, उनके जुलूस, नारेबाजी तथा किसी भी प्रकार के ऐसे पर्चे वितरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो। इसके बाद किसी भी प्रकार से किए जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।इसके साथ ही मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मतदान में लगे शासकीय सेवकों एवं पुलिसकर्मियों को छोड़कर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन एवं अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश मतदान दिवस 17 नवंबर 2023 को 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घंटे तक दिनांक 18 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।।
*💫🌈मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर शाम 6 बजे से बंद थमा चुनाव प्रचार*
November 15, 2023
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