नर्मदापुरम / विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता राज्य शासन, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिये लागू होगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। उन्होने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता सम्पूर्ण जिले में लागु हो गयी है, जो जो निर्वाचन संपन्न होने की तिथि 05 दिसंबर तक लागू रहेगी ।निर्वाचन प्रक्रिया के सभी सहभागी इसके अधीन कार्य करेंगे एवं इससे सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन भी अपने कार्यक्रमों में किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के प्रचार नही करेंगे न ही किसी दल या अभ्यर्थी के पक्ष में अपील जारी करेंगे। निर्वाचन प्रचार अभियान को उच्च स्तर पर बनाये रखा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए।इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरन सिंह,जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह,नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।आदर्श आचरण संहिता की अपेक्षाएं- सम्पूर्ण निर्वाचन अभियान के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से नैतिकता एवं शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाये रखे जाने की अपेक्षा है। भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों से सम्बंधित निर्वाचन विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन निर्वाचन के सुचारू संचालन की प्रक्रिया को बाधित करता है। राजनैतिक दलों / अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा इस तरह के किसी भी भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों का कृत्य न केवल क़ानूनी कार्यवाहियों को आमंत्रित कर सकता है वरन अभ्यर्थी के निर्वाचन को रद्द भी करा सकता है।ऐसी गतिविधि में लिप्तता विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आपसी द्वेष या तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप धार्मिक स्थलों के उपयोगों और मत हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावना की अपील करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मत दाताओं को धमकानामतदान के दिन और अड़तालीस घंटे से पहले शराब परोसना या वितरित करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार Silence Period के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों का आयोजन आदि निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट्र आचरण के संबंध में विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।राजनीतिक दल व्यक्तिगत आलोचना न करें,अंतिम 48 घंटों की अवधि में किसी भी सभा, रैली, जुलुस आदि का आयोजन न करें शासकीय एवं सार्वजानिक संपत्तियों का विरूपण न करें। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार ना करें। मतदाताओं को रिश्वत / उपहार या अन्य प्रलोभनों से अपने पक्ष में मतदान हेतु बाध्य न करें। जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधार पर मतों की अपील न करें। धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग न करें। निर्वाचन प्रचार अभियान में MCC के प्रावधानों, विद्यमान कानूनों, आयोग के निर्देशों का उल्लंघन न करे।नाम निर्देशन पत्र के संबंध में बताया गया कि अधिसूचित दिनांक 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को (सार्वजानिक अवकाश छोड़कर) प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। एक अभ्यर्थी द्वारा 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन नहीं किया जाएगा। इस दौरान RO /ARO office के 100 मीटर परिधि में अधिकतम 3 वाहन RO /ARO के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों का प्रवेश कर सकेंगे।
*🌈💫सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का पालन करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह*....*🌈💫जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित*
October 09, 2023
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