नर्मदापुरम् । प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी उत्तम गौर ने रिपोर्ट लिखवायी कि दिनांक 27/03/2021 को उसके पिता शैलेष गौर ने फोन कर बताया कि सिदार्थ् पारिवारिक मनमुटाव के चलते आये दिन गाली गलौच कर मारने पीटने की धमकी देता है दिनांक 30/03/21 को रात्रि करीब 12ः30 बजे अपने घर नीमन पुर आये घर पर गाडी खड़ी करने के बाद वह तथा उसका दोस्त आदित्य सिद्वार्थ गौर के घर पहुॅचे मैने दरवाजा खटखटाया तो सिद्वार्थ गौर बाहर निकला मैने उससे कहा कि मेरे पापा को क्यों परेशान करता है खेत मे रखी अल्टीनेटर मोटर क्यो जला दी है तो वह मुझे मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये बोली तेरी इतनी हिम्मत की तू रात मे मेरे घर आया रूक तुझे अभी बताता हूॅ कहते हुये घर से बंदूक लेकर आया और जान से मारने की नियत से मेरे उपर गोली चला दी जिससे बंदूक की गोली की छर्रे मुझे तथा मेरे दोस्त आदित्य के शरीर मे लगे मुझे दो छर्रे एक बाये तरफ पेट मे दूसरा बाये हाथ की भुजा मे लगा है आदित्य को छाती मे पेट मे दाहिने हाथ की भुजा मे लगभग पन्द्रह छर्रे लगे है डर के कारण हम भागते हुये गेट के बाहर निकले आदित्य को चक्कर आने के कारण वह गिर गया। जिसे मै उठाकर अपनी गाड़ी मे बैठाकर ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल सिवनी मालवा लेकर गया जहां मेरे दोस्त पुष्पेन्द्र ठाकुर, लकी ठाकुर आये डाक्टर साहब ने प्राथमिक उपचार करने के बाद आदित्य दुबे को होशंगाबाद रेफर किया। एम्बुलेंस से आदित्य दुबे को होशंगाबाद नर्मदा अपना अस्पताल जहा प र भी डॉक्टर साहब ने ईलाज के बाद सर्जरी करने के लिये भोपाल रेफर कर दिया तो एम्बुलेंस से अस्पताल भोपाल लेकर गये जहॉ पर डॉक्टर साहब ने आदित्य दुबे का चेकअप किया तो उसे मृत बता दिया वापस आदित्य को नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद लेकर आये थाना सिवनीमालवा द्वारा अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी शिधार्थ गौर के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया मामले का विचारण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस सी शर्मा के न्यायालय में हुआ माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, नर्मदापुरम ने आरोपी सिद्वार्थ गौर को दोषी पाते हुए धारा- 302 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 30,000/रू अर्थदंड तथा 307 भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(क)(ख) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये से अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा एवं पूर्व लोक अभियोजक दीपक जैन द्वारा सशक्त पैरवी की गई तथा श्री अरूण कुमार पठारिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी मे सहयोग किया।
*🌈💫गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*.....*🌈💫जिला नर्मदापुरम का चिन्हित सनसनी जघन्य मामला*
October 25, 2023
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